

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
73 साल बाद ही सही चुनाव आयोग के बदलाव के पन्ने में एक नया और महत्वपूर्ण नियम आ ही गया और फिर बिहार ही इस नियम का पहली बार साक्षी बनेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजन मतदाताओं को इस बार घर बैठे डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा दी गई है।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र मतदाताओं को चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से पाँच (5) दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
इसके लिए संबंधित मतदाता को फॉर्म-12D (Form 12D) भरकर अपने बूथ स्तर अधिकारी (BLO) को जमा करना होगा। यह फॉर्म संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी (Returning Officer) को अग्रसारित किया जाएगा।
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, बाद में चुनाव आयोग की ओर से एक मतदान टीम पात्र मतदाताओं के घर पर जाकर उनका मतदान करवाएगी।
यह सुविधा केवल उन्हीं मतदाताओं के लिए उपलब्ध है जो –
85 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, या
दिव्यांगजन के रूप में पंजीकृत हैं।
डिजिटल पंजीकरण की सुविधा:
दिव्यांगजन मतदाता अब भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के “SAKSHAM App” के माध्यम से भी आसानी से पंजीकरण कर सकते हैं।
इस ऐप के जरिए आप –
दिव्यांगजन श्रेणी के तहत पंजीकरण करा सकते हैं,
डाक मतपत्र (Postal Ballot) के लिए आवेदन कर सकते हैं,
तथा मतदान से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण निर्देश:
फॉर्म-12D समय पर भरकर जमा करना आवश्यक है।
मतदाता सूची में नाम एवं पहचान पत्र (EPIC) का विवरण सही होना चाहिए।