
मो. बख्तेयार अहमद, शिक्षक को अनुशासनहीनता और सरकारी कर्मचारी के अनुसार आचरण न करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी औराई का कार्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है।
कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश के अनुसार शिक्षक का आचरण शिक्षाकर्मी के अनुरूप नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसके अनुसार उक्त शिक्षक द्वारा सोशल मीडिया पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र-88 गायघाट में मतदान करने का अपील किया जा रहा है।
विभाग के द्वारा जब इस शिकायत की जांच कराई गई। तो शिकायत सही पाई गई। उक्त शिक्षक का यह कार्य सरकारी कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध होने के साथ साथ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं बिहार सरकारी आचार नियमावली 1976 के नियम-03 की कंडिका (i), (ii) एवं (iii) का घोर उल्लंघन माना गया है।








