बिहार में लगातार पड़ रही अत्यधिक ठंड एवं न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 24 से 28 दिसंबर तक कक्षा 8वीं तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी आलोक में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) की शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 से 28 दिसंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश बच्चों को अत्यधिक ठंड से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच ही किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित की जा रही विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रखी गई हैं, ताकि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों। साथ ही सभी विद्यालयों को बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा ठंड से बचाव के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही विद्यालय भेजें तथा ठंड से बचाव संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करें।








