बिहार: भूमिहीन परिवारों को “अभियान बसेरा” के तहत मिलने जा रहा वासभूमि का लाभ

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आवेदन के लिए स्थानीय अंचल कार्यालय में करना होगा आवेदन

पटना (खबर जिन्दगी): बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भूमिहीन परिवारों को “अभियान बसेरा” के तहत वासभूमि उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है। विभाग के अनुसार, पात्र परिवारों को अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कराना होगा।

विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अभियान से संबंधित आवेदन और प्रक्रिया के लिए सीधे अपने अंचल कार्यालय से संपर्क करें। वहीं बिहार सरकार ने अभियान को लेकर एक हिदायत भी दी है। सरकार ने  लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में आकर पटना स्थित राज्य मुख्यालय कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता हुआ देखा जाएगा तो संबंधित व्यक्ति या संस्था को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिहार के किस वर्ग को मिलेगा लाभ?

“अभियान बसेरा” के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को वासभूमि का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग का उद्देश्य है कि बिहार का कोई भी व्यक्ति वासभूमि के लिए जमीन अधिकार से वंचित न रहे। सरकारी दस्तावेजों में “अभियान बसेरा” के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान दर्ज है।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

पात्र परिवारों को आवेदन के साथ निर्धारित निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। विभाग की सूचना के अनुसार इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

1. लिखित आवेदन, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण और उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हो।

2. आवेदक, पति या पत्नी तथा वयस्क पारिवारिक सदस्यों के आधार की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

3. जाति प्रमाण-पत्र की प्रति।

4. राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या निवास प्रमाण-पत्र में से उपलब्ध दस्तावेज।

5. परिवार का वर्तमान सामूहिक फोटो।

6. शपथ-पत्र कि परिवार के पास वासयोग्य भूमि नहीं है और पूर्व में किसी सरकारी योजना के तहत वासभूमि प्राप्त नहीं हुई है।

7. यदि परिवार सरकारी भूमि पर बसा है तो मौजा, खाता, खेसरा और उपलब्ध पुराने निवास संबंधी साक्ष्य की जानकारी।

सिफारिश करने या करवाने पर पात्रता समाप्त

बिहार राज्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान बसेरा के लिए आवेदन स्थानीय निवास के अंचल कार्यालय में ही जमा कराना है। लाभ लेने या सिफारिश के लिए आवेदक को पटना स्थित राज्य मुख्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी आवेदक के साथ ऐसी गैरकानूनी स्थिति आने पर तुरंत अंचल कार्यालय जा कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत करें।

विभाग की ओर से कहा गया है कि बिहार भूमि वेबसाइट पर नागरिकों के लिए विभिन्न राजस्व सेवाएं और आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध है।

अब तक इतने परिवारों को मिल चुकी वासभूमि

सरकार की ओर से अभियान का उद्देश्य वासभूमिहीन पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें आवासीय सुरक्षा से जोड़ना है। विभाग ने सूचना जारी कर बताया है कि अभियान के तहत अब तक 92 हजार से अधिक परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। कई सारे परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया है जोकि इसी अभियान का हिस्सा है।

यह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार की ओर से यह सूचना जनहित में जारी की गई है।अधिकृत जानकारी और उपलब्ध ऑनलाइन राजस्व सेवाओं के लिए बिहारभूमि पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

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