
24 अप्रैल वर्ष 2022 की रात बैरिया थाना क्षेत्र के मलकौली पठकौली निवासी श्यामसुंदर पंडित एक नाबालिक लड़की को भगा ले जाता है। और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता है और उसका अश्लील वीडियो बना लेता है। फिर उसी वीडियो का डर दिखा उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। लड़की इस से तंग आकर सारी घटना अपने परिजनों को बता देती है। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना में श्यामसुंदर पंडित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।
प्राथमिकी में ये कहा गया कि 24 अप्रैल 2022 की रात आरोपी ने नाबालिक को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ पटना ले गया। पटना ले जाने के क्रम में ही आरोपी ने पीड़िता के मांग में सिंदूर भर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद आरोपी पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां रेलवे स्टेशन पर पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के चंगुल से पीड़िता को मुक्त करा अपने साथ ले गए।उसके बाद घर आने के बाद भी सजायाफ्ता मोबाइल से पीड़िता एवं उसके पिता को फोन कर अश्लील चित्र एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय थाना को आवेदन दे न्याय की गुहार लगाई थी।
पुलिस ने रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया। जहां कोर्ट में 3 साल केस चलने के बाद नाबालिग को शादी का झांसा दे उसके साथ दुष्कर्म करने के एक आरोप में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए दस- दस वर्ष कठोर कारावास एवं धारा 363 में 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है।









